*एसडीएम ने पटवारी मदन मोहन राय को निलंबित किया*
*मुख्यालय से अनुपस्थिति के साथ राजस्व महाअभियान मे रुचि न रखने व वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अभेलना करने वाले पटवारी को मिली सजा*
विजयराघवगढ़ अनुविभागीय अधिकारी महेश मंडलोई ने विजयराघवगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले पटवारी मदन मोहन राय हल्का नंबर 72 ग्राम जारारोड़ा को निलंबित करते हुए दिपक शर्मा पटवारी को सम्पूर्ण प्रभार सौपा गया। जो तत्काल प्रभावशील होगा। मदन मोहन राय पटवारी पर कई लापरवाही के आरोप लगे हुए हैं विजयराघवगढ़ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महाअभियान को लेकर खुद प्रत्येक हल्के का निरिक्षण करते हैं इसी तारतम्य मे 23/8/2024 को हल्का नंबर 72 ग्राम जारारोड़ा के पटवारी मदन मोहन राय अनुपस्थित रहे। एसडीएम महोदय ने कई बार नोटिस के माध्यम से जबाब तलब किया किन्तु पटवारी ने जबाब देना भी उचित नही समझा । राजस्व महाअभियान मे हो रही लापरवाही तथा वरिष्ठ अधिकारीयों के आदेश की अभेलना करना व मुख्यालय से दूरी बनाए रखने जैसे अनेको आरोप पाए जाने तथा हल्का 72 के लोगों की लगातार शिकायत पर गम्भीरता दिखाते हुए एसडीएम महोदय ने पटवारी श्री राय को नोटिस के माध्यम से जबाब तलब किया किन्तु पटवारी ने एसडीएम द्वारा नोटिस का जबाव देना उचित नही समझा साथ अपने कार्य के लिए उदासिन पाए जाने पर अंततः एसडीएम महेश मंडलोई ने म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत श्री मदन मोहन राय पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पटवारी दिपक शर्मा को प्रभार दिया गया। एंव कानूनगो शाखा विजयराघवगढ जिला कटनी में संलग्न किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलम्बन आदेश मे स्पष्ट किया गया है की विजयराघवगढ़ दिनाक 07/10/2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था एंव न्यायालय नायब तहसीलदार सिनगौडी तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी के पत्र क्रमांक 206/प्रवा०/ना०तह0/2024 विजयराघवगढ़ दिनांक 13/08/2024 को आपको राजस्व महाअभियान में न्यूनतम प्रगत्ति एंव शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के कारण कारण बताओ पत्र जारी किया गया था, जिसका जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है, एव व्हाटसाप राजस्व ग्रुप पर आपको कार्यालय बुलाया गया वहा भी आप उपस्थित नहीं हुए इसके अलावा आपको अ०वि०अ० महोदय (राजस्व) विजयराघवगढ/बरही जिला कटनी द्वारा तहसील कार्यालय में दिनांक 22/08/2024 की समीक्षा बैठक में भी आप अनुपस्थित रहे। एव दिनाक 22/08/2024 को को समीक्षा बैठक में भी आप बिना किसी ‘सूचना के अनुपस्थित थे। एंव मेरे द्वारा आपके हल्कों का निरिक्षण दिनांक 23/08/2024 को किया गया यहां भी आप अनुपस्थित थे जिससे किसानों को काफी समस्या हुई है एंव राजस्व महाअभियान का काम प्रभावित हुआ है।यह कि आपके द्वारा शासकीय कार्य में रूची नही ली जा रही है, एंव वरिष्ठ अधिकारीयों के आदेश की भी आव्हेलना आपके द्वारा बार बार की जाती रही है। यह कि आपके द्वारा राजस्व महाअभियान में रूची नहीं लेने एवं बार बार वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अव्हेलना करने में दोषी पाये जाने के कारण म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत श्री मदन मोहन राय पटवारी, हल्का नंबर 72 ग्राम जारारोड़ा तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी म०प्र० को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर इनका सम्पूर्ण प्रभार दीपक शर्मा (पटवारी) को दिया जाता है।
पात्रता नियमानुसार देय होगी यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
*विकास श्रीवास्तव